करंट से झुलसे बच्चे की एक माह बाद भी हालत गंभीर
बेंगाबाद में हाई वोल्टेज बिजली तार से झुलसे 11 वर्षीय हसनैन की हालत गंभीर है। बिजली विभाग ने अब तक किसी प्रकार की मदद नहीं की है। परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है और इलाज के लिए कर्ज लिया गया है।...
बेंगाबाद, प्रतिनिधि हाई वोल्टेज बिजली तार से झुलसे बच्चे की हालत पिछले एक माह से गंभीर बनी हुई है। बिजली विभाग द्वारा अब तक इसकी सुध नहीं लिया गया है। जिससे बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह घटना बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद पंचायत के बलगो गांव से जुड़ा हुआ है। 30 जनवरी की शाम को बच्चा झुलसा था।
जानकारी मिली है कि घर के पास 11 वर्षीय हसनैन खेल रहा था। इस बीच हाई वोल्टेज बिजली तार टूट कर उसके ऊपर गिर गया। जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। हसनैन अंसारी का परिवार गरीब है। किसी तरह कर्ज लेकर कई अस्पतालों में उसका इलाज कराया गया। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे घर पर लाकर रख दिया गया है। इस घटना की सूचना मिलने पर पूर्व जिप सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव बलगो गांव पहुंचे और घायल हसनैन व उनके परिजनों तथा ग्रामीणों से भी मुलाकात कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। भुक्तभोगी के परिजनों ने उन्हें घटना की जानकारी दी। कहा कि कुछ लोगों ने आगे-पीछे कर जख्मी बच्चा के इलाज के नाम पर परिवार वाले को 50 हजार दिया गया। फिर विभाग के लोग जिम्मेदारी उठाने से कतराने लगे हैं, जबकि इलाज में परिवार द्वारा लगभग 5 लाख खर्च होने की बात कही जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने बिजली विभाग को इस मामले में इलाज का सारा खर्च और इलाज होने तक परिवार के लिए भरण-पोषण की भी व्यवस्था करने की गारंटी सुनिश्चित करने और स्थानीय विधायक और सांसद सहित बिजली विभाग के शीर्ष अधिकारियों को भी संज्ञान में देकर संबंधित विभाग से इसकी पूरी जवाबदेही तय कराने की मांग की है।
इलाज में कोताही बरतने पर आंदोलन की दी चेतावनी
फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने कहा कि बच्चा के इलाज में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतर इलाज नहीं कराने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही और खींचे हुए तारों की जर्जर अवस्था साफ दिखाई देती है, लेकिन सरकार इस सच्चाई से मुंह मोड़ने में लगी रहती है। कहा कि बिजली विभाग के जीएम से मिलकर इससे अवगत कराया जाएगा। अन्यथा भुक्तभोगी के परिजन बेंगाबाद थाना में विभाग के विरूद्ध केस दर्ज कराने को विवश होगें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।