Hindi Newsझारखंड न्यूज़गिरिडीहIllegal Encroachment Removal Campaign Initiated in Jamua Public Pathways Blocked

सार्वजनिक रास्ता के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू

धर्मपुर पंचायत के पराखारो-बसखारो सीमाना में सरकारी गली का अतिक्रमण हो गया है, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। अतिक्रमण...

Newswrap हिन्दुस्तान, गिरडीहSun, 17 Nov 2024 02:20 AM
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जमुआ। जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत धर्मपुर पंचायत के पराखारो-बसखारो सीमाना की गली गायब हो गयी है। जिसके कारण सार्वजनिक गली एकदम संकरी हो गयी है और आवागमन मुहाल हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर सरकारी गली को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। जिसको लेकर जमुआ अंचल की टीम ने प्रथम चरण में गली की नापी की और अतिक्रमण को चिन्हित कर कब्जाधारियों को अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया। गौरतलब है कि जमुआ-पचम्बा मुख्य पथ से बसखारो जानेवाली सार्वजनिक गली तथा पाराखारो और बसखारो सिमाना पर स्थित सरकारी गली में अवैध अतिक्रमण से रास्ता में आवागमन मुश्किल हो गया है। बसखारो गांव के दर्जनों कहना है कि सरकारी सार्वजनिक संपत्ति सबकी सुविधा और विकास हेतु होती है लेकिन कुछ लोग इसे अपनी सम्पत्ति समझकर अवैध कब्जा कर बैठते हैं । यह देश व समाज के लिए नुकसानदेह है। सरकारी रास्ता या संपत्ति का अतिक्रमण जघन्य अपराध है और इसके लिए कठोर दण्ड का प्रावधान है। अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत बसखारो मुख्य गली से पंकज पाठक के घर तक की गली की नापी कर अवैध कब्जाधारी गोला राय को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया अन्यथा कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

गौरतलब है कि जमीन पर अतिक्रमण को भारत में अपराध माना गया है. भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 441 जमीन व संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके और नियत से जमीन या मकान पर कब्जा करता है तो उस पर सेक्शन 447 के तहत जुर्माना लगाया जाता है और 3 महीने की सश्रम कारावास की सजा मिलती है

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