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77 बड़े होल्डिंगधारियों का बैंक खाता फ्रिज, 04 करोड़ तक है बकाया

गिरिडीह नगर निगम ने 77 बड़े बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रिज करने की कार्रवाई की है, जिनपर होल्डिंग टैक्स बकाया है। उपनगर प्रशासक ने कहा कि यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत की गई है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, गिरडीहFri, 7 March 2025 04:13 AM
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77 बड़े होल्डिंगधारियों का बैंक खाता फ्रिज, 04 करोड़ तक है बकाया

गिरिडीह। गिरिडीह नगर निगम ने गुरुवार को शहर के ऐसे 77 बड़े बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रिज करने की कार्रवाई की है, जिनकर होल्डिंग टैक्स बकाया है। उपनगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक ने गुरुवार को कहा कि यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है। आगे भी ऐसे बड़े बकायेदार, जो होल्डिंग टैक्स और वाटर यूजर चार्ज जमा नहीं किए हैं। उनके बैंक खातों को भी फ्रिज करने की कार्रवाई नगर निगम करेगी।

होल्डिंग में 4 करोड़ तो जल कर में सवा लाख बकाया: निगम ने ऐसी 10 बड़े होल्डिंगधारियों की सूची भी बताई है, जिनपर लाखों में बकाया राशि है। लगभग चार करोड़ तक होल्डिंग और सवा लाख रुपए तक जल शुल्क में बकाया होने की जानकारी दी है। कहा कि बकायेदारों में अजय बगड़िया, गोपाल भाटिया, सरस्वती देवी, राजेन्द्र कौर सलूजा, मनिक लाल, शांति देवी-चिंता देवी, कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड, जयश्री रबर प्रोडक्शन नंदलाल चूड़ीवाला, इरफान ताहिर सिद्दिकी और शुभ मंगल फेंको प्राइवेट लिमिटेड है। इन होल्डिंगधारियों पर बकाया लाखों में है।

प्रॉपर्टी के सील करने की होगी कार्रवाई: उन्होंने शहर के सभी होल्डिंगधारियों और जल संयोजनधारकों से अपील की है कि वह बकाया होल्डिंग टैक्स और वाटर यूजर चार्ज की राशि को समय रहते जमा कर दें और जुर्माना से बचें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में झारखंड अधिनियम की सुसंगत धारा के अनुरुप कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बैंक के खाता को फ्रिज करने, प्रॉपर्टी को सील और कुर्की जब्ती जैसी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 31 मार्च से पहले अपना बकाया टैक्स को जमा करने की अपील की। कहा कि जो एसएफ फॅार्म नहीं भरे हैं, वह भी फार्म भरकर अपना टैक्स को जमा कर दें।

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