Hindi NewsJharkhand NewsGridih NewsGandey Administration Recovers Funds from CSC Director s Son s Account in Muniya Samman Yojana Scam

सीएससी संचालक के पुत्र से राशि की हुई रिकवरी

गांडेय प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना की राशि चार लाभुकों के लिए एक ही खाते में भेजी गई थी। प्रशासन ने 1 फरवरी को जांच के बाद सीएससी संचालक के पुत्र के खाते से 11 हजार रुपये की वसूली की। मामला सामने...

Newswrap हिन्दुस्तान, गिरडीहWed, 19 Feb 2025 02:46 AM
share Share
Follow Us on
सीएससी संचालक के पुत्र से राशि की हुई रिकवरी

गांडेय। गांडेय प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना की चार लाभुक की राशि एक ही खाते में भेजे जाने के मामले को लेकर प्रखंड प्रशासन ने 1 फरवरी को कार्रवाई करके सीएससी के संचालक के पुत्र के खाते से पैसे को वापस जमा ले लिया है। हालांकि अभी तक सीएससी संचालक के आइडी को रद्द नहीं किया गया है। बता दें कि गांडेय प्रखंड के ताराटांड़, उदयपुर सहित विभिन्न अलग - अलग पंचायतों की महिला क्रमशः सोनिया देवी, पानोमुनि हेम्ब्रम, यशोदा कुमारी और राघीया देवी का मंईयां सम्मान योजना की राशि एक ही खाते 020910181585 में आ रही है। जिस खाते में राशि भेजी जा रही है वह खाता अभय आशीष के नाम से इंडिया पोस्ट पेमेट बैंक गिरिडीह में संचालित होता है। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा जिला कार्यालय ने जांच के क्रम में देखा कि चार महिला की राशि एक ही खाते में जा रही है तब जिला कार्यालय ने गांडेय प्रखंड प्रशासन को मामले की जांच करने की बात कही।

गांडेय बीडीओ निशांत अंजुम ने पंचायत सेवक जय नारायण चौधरी को जांच का आदेश दिया। जांच के क्रम में सभी बातें सही पाई गई। गांडेय बीडीओ के द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को पत्र लिखकर राशि का ड्राफ्ट जमा करने का पत्र लिखा। पत्र के जवाब में पोस्ट आफिस ने ड्राफ्ट जमा करने में असहमति जताई। पुनः 1 फरवरी को अभय आशीष के खाते से 11 हजार रुपये की रिकवरी कर ली गई है। बता दें कि अभय आशीष के खाता में 1 अक्टूबर को 1 हजार, 7 अक्टूबर को 1000, 15 अक्टूबर को 2 हजार व 18 अक्टूबर को 3 हजार और 13 नंवबर को 4 हजार रुपया आया था। बता दें कि अभय आशीष के पिता कैलाश महतो बरमसिया-1 पंचायत में सीएससी का संचालन करते हैं। मामला प्रकाश में आने के बाद गांडेय बीडीओ निशांत अंजुम ने 29 जनवरी को ही सीएससी के जिला प्रबंधक को पत्र लिखकर कैलाश महतो का सीएससी आईडी 272048450014 को रद्द करने का आदेश दिया था।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें