मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी 12 साल की सजा
गुमला के सिविल कोर्ट ने मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी सहबू महतो को दोषी ठहराते हुए 12 साल की कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 2020 में हुई थी जब पीड़िता अपने खेत से घर लौट रही थी। अदालत ने...
गुमला। सिविल कोर्ट गुमला एडीजे- प्रथम प्रेम शंकर की अदालत ने शनिवार को मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म के मामले के आरोपी 50 वर्षीय सहबू महतो को दोषी करार देते हुए 12 साल की कारावास की सजा मुकर्रर की है। साथ ही 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। यह घटना वर्ष 2020 में करंज थाना क्षेत्र हुई थी है। घटना के समय पीड़िता अपने खेत से धान काट कर घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने महिला को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता की दूर के एक रिश्तेदार ने सहबू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में करीब चार वर्षो तक चले मुकदमा में गवाहों के बयान सबूतों के आधार पर शनिवार को एडीजे- प्रथम की अदालत ने आरोपी सहबू का 12 वर्षो को सजा मुकर्रर किया है।
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