Hindi Newsझारखंड न्यूज़गुमलाConsumer Commission Orders Reliance General Insurance to Pay 139 500 to Rajkumar Yadav for Stolen Vehicle Claim

उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने बीमा कंपनी को 141500 रुपए भुगतान का दिया आदेश

गुमला जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को राजकुमार यादव को 60 दिनों में 139500 रूपए और मानसिक परेशानी के लिए 2000 रूपए देने का आदेश दिया। यादव की बोलेरो गाड़ी 21 अक्टूबर...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुमलाSat, 23 Nov 2024 02:29 AM
share Share

गुमला। जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग गुमला ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता राजकुमार यादव को 60 दिनों के अंदर 139500 रूपए का मुआवजा व शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी के लिए अलग से दो हजार भुगतान करने का आदेश पारित किया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, सदस्य सरला गंजू और सैयद अली हसन फातमी ने अपने संयुक्त आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता राजकुमार यादव की बोलेरो गाड़ी से 21 अक्टूबर 2021 को ड्राइवर कार्तिक के साथ रांची गया था। लालपुर थाना के समीप गाड़ी लगाकर कुछ खरीदारी के लिए दुकान में गया ,लेकिन जब वह वापस लौटा गाड़ी वहां से गायब थी। लालपुर थाना में इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले के अपने अंतिम प्रपत्र में कहा कि चोरों का पता नहीं चल पाया है और गाड़ी भी बरामद नहीं हो सकी है। शिकायत कर्ता ने इस संबंध में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी ,लेकिन बीमा कंपनी ने उन्हें टाल मटोल कर गाड़ी की विमित राशि का भुगतान नहीं किया। जिसके कारण यह मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष पहुंचा। शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी के सबूतों व कागजातों को देखते हुए उपभोक्ता आयोग ने उक्त फैसला सुनाया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें