छात्रा की अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद
जिला जज प्रथम अजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय छात्रा की योजनाबद्ध तरीका से अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त इंतजार खान को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई...
जिला जज प्रथम अजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय छात्रा की योजनाबद्ध तरीका से अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त इंतजार खान को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त मेराल थाना के टीकुलडीहा निवासी निसारूदीन खान का पुत्र है। घटना की प्राथमिकी छह जून वर्ष 2012 को कराई गई थी। मृतका के पिता रेयाजुद्दीन खान ने आरोप लगाया था कि 01 जून 2012 को उसकी 16 वर्षीय बेटी अपने घर के पास साइकिल चला रही थी। उसी दौरान करीब 11 बजे उसका पड़ोसी इंतजार खान उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने लगा। तभी उसकी छोटी बेटी ने उसे मना की। उसके बाद उसकी छोटी बेटी को अभियुक्त ने डाटकर भगा दिया।
घटना की जानकारी उसने अपनी मां को दी। उसकी मां ने चिल्लाते हुए आरोपी को रूकने के लिए कहा। उसके बाद भी वह उसकी बेटी को लेकर चला गया। उसकी मां ने इंतजार के मां-बाप से पूरी घटना की जानकारी दी। तभी उसके घरवालों ने लौट आने की बात कहकर उसके बेटे पर मुकदमा नहीं करने की बात कही। चार-पांच दिन इंताजार के बाद रेयाजुद्दीन ने मेराल पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस को खोजबीन करने के क्रम में मृतका का दूअरवा पहाड़ में क्षतविक्षत शव मिला। मृतका के घर वालों ने उसके कपड़ा, चप्पल से पहचान की। अदालत ने 11 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपए आर्थिक दंड जबकि धारा 201 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
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