कांडी थाना प्रभारी सहित दो पुलिस पदाधिकारियों को समन
गढ़वा में एक दुष्कर्म मामले में न्यायिक दंडाधिकारी वीणा कुमारी ने कांडी थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता को 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी के भाई ने...
गढ़वा, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी वीणा कुमारी की अदालत ने जिलांतर्गत कांडी थाना के थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम और दुष्कर्म मामले के अनुसंधानकर्ता शंभू कुमार राय को तलब किया है। उन्हें 20 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होकर या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। कांडी थानांतर्गत एक गांव की दुष्कर्म पीड़िता पर केस में सुलह करने के लिए दबाव बनाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपित के भाई ने पीड़िता का कंप्यूटरजनित आपत्तिजनक फोटो तैयार कराकर उसके पति के मोबाइल पर भेजकर केस में सुलह नहीं करने पर फोटो को वायरल करने की धमकी दी। उसे लेकर पीड़िता ने गढ़वा महिला थाना प्रभारी को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई है। मालूम हो कि कांडी थानांतर्गत सड़की गांव निवासी उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी पर दो नवंबर 2023 की रात आठ बजे हथियार के बल पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। न्याय नहीं मिलने पर उसने कोर्ट में परिवाद दायर किया। मामले में संज्ञान लेते हुए 25 जुलाई 2024 को आरोपित उपेंद्र के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वीणा कुमारी के न्यायालय से जारी हुआ है। उसके बाद भी आरोपित की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं पीड़िता ने आरोपित और उसके घर के सदस्यों के अलावा पुलिस की ओर से भी उनपर सुलह करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उक्त मुकदमे में आरोपी की अग्रिम जमानत गढ़वा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम दिनेश कुमार के न्यायालय से 18 अक्तूबर 2024 को खारिज कर दिया गया। उसके बाद उसने झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दिया है। मामले में पीड़िता की ओर से भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के खिलाफ विरोध पत्र दायर किया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि केस सुलह नहीं करने पर प्रतिशोध में आरोपी के बड़े भाई जितेंद्र चंद्रवंशी ने उसका कंप्यूटर से आपत्तिजनक फोटो तैयार कराकर उसके पति के मोबाइल पर भेजकर दबाव बनाया। साथ ही सुलह नहीं करने पर उक्त फोटो को वायरल करने की धमकी दी गई। मामले में पीड़िता ने आरोपी के बड़े भाई जितेंद्र पर भी आपत्तिजनक फोटो भेजने के मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।