मतगणना को लेकर निषेधाज्ञा लागू: एसडीओ
गढ़वा विधानसभा और भवनाथपुर विधानसभा के लिए मतगणना शनिवार को होगी। सुबह आठ बजे से मतगणना हॉल में मतों की गिनती शुरू होगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। मतगणना केंद्र के 200...
गढ़वा, प्रतिनिधि। विधानसभा आम गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना शनिवार को होगा। सुबह आठ बजे से बाजार समिति स्थिति मतगणना हॉल में मतों की गिनती शुरू होगी। उस दौरान भारी भीड़ जमा होने से विधि-व्यवस्था/शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना के मद्देनजर मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने और मतगणना के बाद परिणाम घोषणा के क्रम में लोक शांति व विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। यह जानकारी गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह पांच बजे से मतगणना समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा। बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल -सह- वज्रगृह के 200 मीटर की परिधि में आवश्यक निषेधाज्ञा रहेगा।
उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/सरकारी कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल/चुनाव कार्य में लगे कर्मियों और मतगणना कर्मियों को छोड़कर शेष के लिए पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि पर जमावड़ा वर्जित रहेगा।
मतगणना कार्य में उपयोग होने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र को छोड़कर उक्त अवधि व परिधि में किसी अन्य के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा। उक्त अवधि व परिधि में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, सभा, जुलूस, रैली, रंग, अबीर, गुलाल खेलना वर्जित रहेगा।
उक्त अवधि में अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र (लाठी, तलवार, भाला, गड़ासा ) लेकर चलना वर्जित रहेगा। यह आदेश होमगार्ड, पुलिस बल, सुरक्षा कार्यों में लगे अर्धसैनिक बल, सेना व सिक्खों द्वारा धारण किये जाने वाले कृपाण पर लागू नहीं होगा। चुनाव कार्यों में लगे पुलिस बल को छोड़कर किसी के लिए भी किसी भी प्रकार के शस्त्र के साथ मतगणना परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। नियमानुशार छूट प्राप्त लोगों के अलावा अन्य किसी को भी मतगणना परिसर के अंदर मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। वहीं मतगणना परिसर के अंद खैनी, गुटखा, पान, सिगरेट, माचिस लेकर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। उक्त क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी करना भी वर्जित रहेगा।
उक्त अवधि में चूंकि बाजार समिति के सामने मुख्य सड़क पर भीड़-भाड़ की स्थिति संभावित है। ऐसे में मझिआंव मोड़ से लेकर रेलवे क्रासिंग तक नो वेंडिंग जोन रहेगा।
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