जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीणों को दी गई कानूनी जानकारी
फोटो भवनाथपुर एक-कैलान के ग्रामीणों को कानून की जानकारी देते पीएलव और उपस्थित अन्य लोगउच्चतम न्यायालय व झाखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला विधि

भवनाथपुर, प्रतिनिधि। उच्चतम न्यायालय व झाखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष नलिन कुमार व सचिव निभा रंजन लकड़ा के निर्देश पर गुरुवार को कैलान पंचायत सचिवालय में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को पंचायत व्यवस्था और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत उप मुखिया सुरेंद्र यादव के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था आम जनता को सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। यह स्थानीय स्तर पर शासन की ऐसी प्रणाली है जिससे आम लोग सीधे तौर पर शासन व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। अपने क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। पीएलवी अरविंद तिवारी ने पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास साझा करते हुए बताया कि यह व्यवस्था वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी और अब यह पूरे भारत में लागू है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लोकतंत्र की नींव को गांव-गांव तक मजबूत करती है। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर देती है। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को घरेलू हिंसा, मनरेगा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, बच्चों की शिक्षा, डायन प्रथा, विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत कानूनी जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि इन सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए कानून क्या कहता है और किस तरह वे विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत दो वरिष्ठ नागरिकों रामचंद्र यादव (65 वर्ष) और कामेश्वर यादव (60 वर्ष) का आवेदन लिया गया। उक्त अवसर पर रीमा देवी, पटिया कुमार, कलावती देवी, कुलदीप यादव, विमलेश यादव, स्वयंसेवक गुड्डू यादव, उपेंद्र यादव,अजीत कुमार साह, शंभू यादव सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।