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बाल विवाह कराना कानूनन जुर्म है: डीएसपी

शनिवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में समाजसेवी अमरेंद्र कुमार की अगुवाई में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डीएसपी रोहित रंजन सिंह ने बाल विवाह कानून और इसके...

Newswrap हिन्दुस्तान, गढ़वाSun, 1 Dec 2024 02:04 AM
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रंका, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के परिसर में शनिवार को समाजसेवी अमरेंद्र कुमार की अगुवाई में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीएसपी रोहित रंजन सिंह मौजूद थे। डीएसपी ने संबोधित करते हुए छात्राओं को बाल विवाह निषेध कानून सहित अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बच्चियों की शादी समय से पूर्व करने से उनके समक्ष आर्थिक, शारीरिक, कानूनी व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान परिवेश में हमारे देश के अंदर बाल विवाह से संबंधित आंकड़े काफी भयावह है। यह देश के लिए चिंता करने वाली है । बाल विवाह हो जाने से लड़कियों में एनीमिया अर्थात खून की कमी के साथ अन्य स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। समय की मांग है कि आप सभी अपने माता-पिता को विश्वास में लेकर उन्हें समझाएं कि अभी हमें पढ़ाई पूरी करनी है। अपना करियर संवारना है। उसके बाद ही शादी करनी है। अगर माता-पिता आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उसकी सूचना अपने पंचायत प्रतिनिधियों, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया और आंगनबाड़ी सेविकाओं को देकर उनतक जानकारी पहुंचाने का काम करें। सूचना पर समुचित कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात मानव व्यापार के प्रति उपस्थित छात्राओं को जागरुक किया। समाज समाजसेवी अमरेंद्र ने भी अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की वार्डन अणिमा बेक ने किया।

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