पूर्व में जमानत पानेवाले निकलेंगे जेल से बाहर
पूर्व में जमानत पा चुके जेल से बाहर आ सकेंगे। बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य के सारे बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं को अदालत में...
धनबाद प्रतिनिधि
पूर्व में जमानत पा चुके जेल से बाहर आ सकेंगे। बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य के सारे बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं को अदालत में उपस्थित होकर बंध पत्र दाखिल कराने की छूट दी है। बीसीआई के आदेश के बाद जमानत पा चुके मुव्वकिलों के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। बीसीआई के पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों में अधिवक्ताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिहाज से अधिवक्ताओं को अदालती कार्रवाई में भाग लेने से मना किया गया है। राज्य में बहुत ऐसे आरोपी जेल में अकारण बंद हैं, जिनकी जमानत अदालत से हो चुकी है। परंतु बंध पत्र दाखिल ना करने के कारण वे जेल में बंद हैं। अधिवक्ताओं को अदालत में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए बंध पत्र दाखिल करने की छूट दी गई है।
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