संजीव सिंह को रिनपास से धनबाद जेल लाने की याचिका दायर
धनबाद में नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्हें रिनपास से धनबाद जेल लाने की मांग की गई है। संजीव...

धनबाद, रविकांत झा पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या मामले में न्यायिक अभिरक्षा में रांची कांके रिनपास में इलाज करा रहे झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नीरज सिंह के अनुज व कांड के सूचक अभिषेक सिंह ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर संजीव सिंह को स्वस्थ बताते हुए उन्हें दोबारा धनबाद जेल लाने संबंधी आदेश देने का अनुरोध न्यायालय से किया है।
अभिषेक सिंह ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए संजीव सिंह को रिनपास से वापस जेल लाने संबंधी आदेश देने का निवेदन किया है। रिम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर संजीव सिंह को रिनपास में भर्ती कराया गया था। धनबाद जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद 11 जुलाई 2023 को संजीव सिंह को एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 11 अगस्त 2023 को धनबाद मेडिकल कॉलेज से संजीव सिंह को रिम्स रांची रेफर किया गया था। 15 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर संजीव सिंह को एम्स दिल्ली ले जाया गया था। वहां से लौटने के बाद 24 जनवरी 2024 से संजीव सिंह का इलाज रिनपास में चल रहा है।
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दावा : बीमारी के लक्षण से मेल नहीं खातीं गतिविधियां
अभिषेक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को बताया है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि संजीव सिंह को जो बीमारी बताई गई है, वास्तव में उन बीमारियों के लक्षण उनकी हाव-भाव व गतिविधियों से मेल नहीं खाते। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश सी अवस्थी ने रिनपास के चिकित्सा अधीक्षक से संजीव सिंह की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। चिकित्सा अधीक्षक ने जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट न्यायालय को भेजी है, उसी रिपोर्ट को अभिषेक ने आधार बनाया है।
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हत्याकांड की बरसी के दिन होगी याचिका पर सुनवाई
अभिषेक सिंह की याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होने वाली है। वर्ष 2017 में 21 मार्च के दिन ही शाम में स्टीलगेट के पास सुपारी किलरों ने नीरज सिंह सहित चार लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। 11 अप्रैल 2017 से संजीव सिंह अपने चचेरे भाई सहित अन्य की हत्या में न्यायिक हिरासत में हैं। 28 अक्तूबर 2024 को उनकी जमानत याचिका को रांची हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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