Hindi Newsझारखंड न्यूज़धनबादOrder to remove pan masala banned by 31 May

31 मई तक प्रतिबंधित पान मसाला को हटाने का आदेश

प्रतिबंधित पान मसाला को राज्य के बाहर ले जाने की मोहलत स्टॉकिस्ट, वितरक और थोक विक्रेताओं को मिली है। इसके लिए 31 मई की डेडलाइन तय की गई...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादFri, 15 May 2020 02:17 AM
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प्रतिबंधित पान मसाला को राज्य के बाहर ले जाने की मोहलत स्टॉकिस्ट, वितरक और थोक विक्रेताओं को मिली है। इसके लिए 31 मई की डेडलाइन तय की गई है। एसडीओ राज महेश्वरम ने इसके लिए आदेश जारी किया है। मालूम हो कि राज्य में 11 पान मसाला की बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एसडीओ ने वितरक एवं थोक विक्रेता को 31 मई 2020 तक राज्य में प्रतिबंधित 11 पान मसाला को राज्य की सीमा से बाहर भेजने का आदेश दिया है।

प्रतिबंध किए जाने वालों में पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरूबा, राज निवास, मुसाफिर, मधु, विमल, बहार, शेहरत तथा पान पराग प्रीमियम पान मसाला सहित अन्य शामिल हैं। सभी में मैग्नेशियम कार्बोनेट मिलने के कारण 8 मई 2020 से अगले एक वर्ष तक इसके उत्पादन, भंडारण, थोक एवं खुदरा बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि वितरक तथा खुदरा विक्रेता अपने गोदाम में भंडारण किए गए पान मसाला की सूची और स्टॉक का ब्योरा तैयार करें। राज्य से बाहर ले जाए जाने वाले प्रतिबंधित पान मसाला की सूची बनाकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। अधिकारी से अनुमति लेकर प्रतिबंधित उत्पादों को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की प्रक्रिया को 31 मई तक पूरा कर लें। 1 जून के बाद उपरोक्त प्रतिबंधित पान मसालों का परिवहन एवं भंडारण जिले में नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करनेवालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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