डॉक्टर पर्ची के बिना कफ सिरप बेचनेवालों पर होगी कार्रवाई
धनबाद में अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं मिलेगा। यदि कोई दुकानदार बिना पर्ची के कफ सिरप देता है, तो स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। सभी दवा दुकानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है।...
धनबाद, प्रमुख संवाददाता अब डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा दुकानों में कफ सिरप नहीं मिलेगा। यदि कोई दुकानदार किसी को बिना पर्ची कफ सिरप देते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी सिविल सर्जनों को आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के आदेश के धनबाद में बाद इस पर पहल भी शुरू कर दी गई है।
सरकार से जारी पत्र के अनुसार दवा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई सिविल सर्जन और औषधि निदेशालय के अधिकारी करेंगे। इसके लिए दोनों एक साथ या अलग-अलग दवा दुकानों में औचक जांच करेंगे। अधिकारियों की मानें तो एक बार सभी दवा विक्रेताओं को इसकी सूचना दे दी जाएगी। उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाएगा कि डॉक्टर की पर्ची के बिना वे कफ सिरप की बिक्री न करें। इसके बाद भी यदि कोई दवा दुकानदार ऐसा करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
दुकानों में लगाना होगा सीसीटीवी
सरकार ने राज्य के सभी निबंधित दवा दुकानों में सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया है। जिस दुकान में सीसीटीवी नहीं होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। दुकानों में सीसीटीवी लगाने की जिम्मेवारी उसके संचालक की होगी। अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी की अनिवार्यता का पहला उद्देश्य सुरक्षा है। दूसरी इससे यह पता चलता रहेगा कि दुकानदार बिना डॉक्टर पर्ची के कफ सिरप बेच रहा है या नहीं। इससे इसकी जांच में आसानी होगी।
इसलिए कफ सिरप पर सख्ती
स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कप सिरप पर सख्ती का उद्देश्य इसके गलत इस्तेमाल को रोकना है। कई लोग नशा के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बिना डॉक्टर पर्ची लोग आसानी से दवा दुकानों से इसे खरीद लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार इस दिशा में पहल कर रही है।
पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की राज्यस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उसी बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सरकार ने पहल की है। सरकार के निर्देशानुसार बिना डॉक्टर पर्ची के कफ सिरप बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में जल्द पहल होगी।
- डॉ सीवी प्रतापन, सिविल सर्जन, धनबाद
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।