बाघमारा सीओ ने भुरूंगिया की जमीन पर कारवाई का दिया निर्देश
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महुदा। बाघमारा सीओ ने महुदा थाना प्रभारी को एक पत्र प्रेषित कर भुरूंगिया के एक जमीन की वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए अपने स्तर से कारवाई करने का आदेश दिया है। सीओ ने पत्र में बताया है कि जांच पड़ताल करने के पश्चात वर्तमान में भुरूंगिया के उक्त जमीन का मालिकाना हक नंदरानी देवी पति पावर्ती नाथ चटर्जी, करूणाशीष चटर्जी एवं वरूणाशीष चटर्जी के नाम से दर्ज है। न्यायालय द्वारा 11 अप्रैल 2024 को हाथुडीह बस्ती निवासी प्रदीप कुमार सिंह को उक्त जमीन को लेकर पावर ऑफ एटॉर्नी दिया गया है। उक्त जमीन पर दुसरे पक्ष के भुरूंगिया निवासी रुपदेव रवानी, बिरजु रवानी एवं शनिचर रवानी के द्वारा विवाद किया जा रहा है। सीओ ने दूसरे पक्ष को कागजात समर्पित करने को कहा था। परंतु तय समय सीमा के अंदर वे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सकें। उन्होंने थाना प्रभारी से आवश्यक कारवाई करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी देवानंद प्रसाद ने बताया कि सीओ के निर्देश के अनुसार उक्त जमीन के जो भी मालिक है, वे जमीन पर कार्य कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विवाद खड़ा करता है तो उस पर कानूनी कारवाई की जाएगी।
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