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बीबीएमकेयू में आउटसोर्सिंग एजेंसी ने वेतन कटौती की तो केस

धनबाद में, श्रम विभाग ने बीबीएमकेयू के आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूर्व का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। त्रिपक्षीय सुनवाई के बाद, सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि वर्तमान आउटसोर्सिंग कंपनी श्रमिकों को...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादFri, 18 April 2025 05:47 AM
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बीबीएमकेयू में आउटसोर्सिंग एजेंसी ने वेतन कटौती की तो केस

धनबाद, विशेष संवाददाता बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) के आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूर्व का वेतन भुगतान का आदेश श्रम विभाग की ओर से दिया गया। गुरुवार को श्रम विभाग में मामले पर त्रिपक्षीय सुनवाई हुई। सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी (सामंता) झारखंड सरकार की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान करना चाहती है। पूर्व की आउटसोर्सिंग कंपनी (क्राउन प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से किये जा रहे भुगतान को जारी रखने का निर्देश वर्तमान आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो केस किया जाएगा।

पूर्व की आउटसोर्सिंग कंपनी श्रमिकों की कुशलता के अनुसार 20 हजार, 17.5 हजार एवं 15 हजार भुगतान कर रही थी। वर्तमान कंपनी झारखंड सरकार की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान करने के पक्ष में है, जो दो से तीन हजार तक कम है। श्रम विभाग की ओर से कहा गया कि एक बार जो भुगतान किया जा रहा है, उसे कम नहीं किया जा सकता है। मालूम हो कि आउटसोर्सिंग एजेंसी की ओर से वेतन कम किए जाने के विरोध में कर्मियों ने श्रम विभाग में शिकायत की थी। लगभग 150 से अधिक आऊटसोर्सिंग कर्मी इससे प्रभावित हैं।

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