ललन हत्याकांड में कालाचंद्र दोषी, सजा 13 को
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की कोर्ट ने सोमवार को ललन पासवान की हत्या के आरोप में काला चंद्र गोराईं को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर तय...
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की कोर्ट ने सोमवार को ललन पासवान की हत्या के आरोप में काला चंद्र गोराईं को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर तय की है।काला चंद्र गोराईं गलफरवाड़ी का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ मृतक ललन पासवान की पत्नी सोनी देवी ने चिरकुंडा थाना में आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि उनके पति ललन पासवान राजमिस्त्री का काम करते थे और वे मैथन सिरामिक में मजदूरी किया करते थे। दो मई 2016 को काला चंद्र गोराईं ने फोन कर उनके पति को बुलाया और अपने सहयोगी छोटू कुंडू को बुलाकर उनके पति के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। दूसरे दिन तीन मई 2016 को उनके पति का शव रेलवे गुमटी के पास लावारिश हालत में मिला। प्राथमिकी में सोनी देवी ने काला चंद्र गोराईं और छोटू कुंडू के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 गवाहों का परीक्षण करवाया गया था।जमादार का वेतन रोकने का आदेशजिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की कोर्ट ने धनसार थाना में पदस्थापित एएसआइ योगेंद्र प्रसाद सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखकर वेतन रोकने की कार्रवाई करने को कहा है। एक मई 2011 को एएसआइ धनसार थाना में पदस्थापित थे और उन्हें एक केस में आइओ बनाया गया था। कई बार नोटिस देने के बाद भी एएसआइ कोर्ट में गवाह नहीं ला रहे हैं।-----------------------------संजय मर्डर में रामधीर सिंह की पेशीधनबाद। कोयला व्यवसाई संजय सिंह हत्याकांड में सोमवार को रामधीर सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सोमवार को भी कोर्ट में कोई गवाह पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने अभियोजन को साक्षी लाने का अंतिम मौका दिया है। इससे पूर्व भी कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन को अंतिम मौका दिया था, लेकिन अभियोजन द्वारा कोर्ट में गवाह पेश नहीं किया गया। इस केस में रामधीर सिंह के खिलाफ ट्रायल चल रहा है और फिलहाल वे हजारीबाग स्थित केंद्रीय कारा में विनोद सिंह हत्याकांड उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।----------------------------दुराचार के आरोपी को 5 वर्ष की कैदनाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी संजय शर्मा को कोर्ट ने सोमवार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। आरोपी के खिलाफ झरिया थाना में पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि आठ सितंबर 2011 को आरोपी उसकी नाबालिक लड़की को अपने सैलून में बंद कर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया था।-------------------------------पोकसो एक्ट में दोषी करार, सजा आजपोकसो के विशेष कोर्ट ने सोमवार को नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुराचार करने के मामले के आरोपी मुस्लिम अंसारी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर तय की गई है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2016 को आरोपी ने उनकी पुत्री का अपहरण कर दुराचार का प्रयास किया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 20 जून 2016 को आरोप पत्र समर्पित किया था।
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