कोर्ट से स्टे प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को मिली राहत
झारखंड के धनबाद में, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने हाईकोर्ट से प्राप्त स्टे के तहत गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत दी है। विभाग ने आदेश दिया है कि सभी स्कूलों को आरटीई मान्यता के लिए 15 जनवरी...
धनबाद, मुख्य संवाददाता स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को राहत दी है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों अथवा प्रत्येक विद्यालयों को इच्छुक संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित किया गया है। निर्देश दिया गया है कि न्यायादेश का अनुपालन किया जाए। बताते चलें कि जिले में 536 गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। इन स्कूलों को आरटीई मान्यता के लिए विभाग ने 15 जनवरी तक का समय दिया है। इच्छुक स्कूल आरटीईडॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर जाकर मान्यता आवेदन करेंगे। इस संबंध में विस्तृत शिड्यूल जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आदेश का विरोध किया था। विरोध के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया गया।
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