बीसीसीएल के पूर्व जीएम समेत आठ के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के साक्ष्य नहीं
धनबाद/रांची में हिटी बीसीसीएल के कुईंया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में 22.16 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में मनी लाउंड्रिंग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ईडी की जांच में यह बात सामने आई। कोर्ट ने क्लोजर...

धनबाद/रांची, हिटी बीसीसीएल के कुईंया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में 22.16 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में मनी लाउंड्रिंग का भी साक्ष्य नहीं मिला है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में इस बात की पुष्टि हुई। मामले के जांच अधिकारी ने पिछले दिन पीएमएलए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर केस को बंद करने का अनुरोध किया था। दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान संतुष्ट होने के बाद अदालत ने दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए केस को बंद कर दिया है।
मामले में बस्ताकोला क्षेत्र के तत्कालीन महाप्रबंधक पीके दुबे समेत आठ आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड में मनी लाउंड्रिंग का पहला केस है, जिसमें ईडी की ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने के साथ कांड संख्या ईसीआईआर 2/2025 को निष्पादित कर दिया गया है। मामले में सीबीआई धनबाद की शाखा ने जनवरी 2019 में उक्त फर्जीवाड़े को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने भी फरवरी 2021 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे वहां के सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए केस बंद कर दिया था। आरोप था कि माप पुस्तिका, रिकॉर्ड और बिलों में गलत प्रविष्टी करके 35,30769 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन (ओबी) का अधिक निष्कासन दिखाया गया था। आरोप था कि इससे बीसीसीएल को 22.16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
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