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नीरज हत्याकांड में बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद में नीरज हत्या मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया। न्यायाधीश ने गवाह पेश करने का आदेश दिया। 21 मार्च 2017 को नीरज की कार पर चार हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिससे...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादSat, 11 Jan 2025 02:30 AM
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धनबाद नीरज हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा शुक्रवार को कोई गवाह पेश नहीं किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत ने बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान पिंटू सिंह, डबलू मिश्रा, संजय सिंह हाज़िर थे। अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। 21 मार्च 2017 की संध्या सात बजे नीरज सिंह अपने फॉच्यूनर कार से सरायढ़ेला स्थित अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे। वह ड्राइवर के साथ आगे सीट पर बैठे थे। पीछे के सीट पर उनका सहायक सरायढेला न्यू कॉलोनी निवासी अशोक यादव और दो निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी बैठे थे। स्टीलगेट के पास बने स्पीड ब्रेकर पर नीरज की गाड़ी की रफ्तार कम होते ही दो बाइक पर सवार चार हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियों की बरसात कर हत्या कर दी थी।

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