सांसद ढुलू महतो के मामले में गवाह मुकरा
धनबाद में हाईवा लूटकांड की सुनवाई एमपी-एमएलए न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने गवाह विकास कुमार को बुलाया, जिसने घटना का समर्थन नहीं किया। सांसद ढुलू महतो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने...
धनबाद, प्रतिनिधि हाईवा लूटकांड मामले की सुनवाई शुक्रवार को एमप- एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विकास कुमार की गवाही कराई। उसने घटना का समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह का प्रति परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान अदालत में धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं हुए। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी।
अभियुक्तों के खिलाफ किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को ढुलू महतो, केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 2020 को उनके चार हाइवा केशरगढ़ साइडिंग में चल रहे थे। इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुलू महतो समर्थक उपरोक्त सभी लोग उनके हाइवा लूट कर ले जा रहे हैं। किरण ने आरोप लगाया है कि सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उसके पॉकेट से 2500 रुपए ले लिया गया। सोनू शर्मा व बॉबी ने धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घुसकर घर में मारे हैं। नेतागीरी करेगा तो गाड़ी में आग लगा देंगे। किरण की शिकायत पर बाघमारा थाने में 15 फरवरी को प्राथमिकी कांड संख्या 17/20 दर्ज किया गया था।
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