Hindi Newsझारखंड न्यूज़धनबादDhanbad Court Sentences Amitabh Dutta to 20 Years for Rape of Minor Maid Under POCSO Act

नाबालिग नौकरानी से रेप में हीरापुर के युवक को 20 वर्ष कैद

धनबाद में विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नाबालिग नौकरानी के साथ दुष्कर्म के मामले में अमिताभ दत्ता को 20 वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। पीड़िता ने 2021 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी,...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादWed, 20 Nov 2024 01:57 AM
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धनबाद, प्रतिनिधि नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हीरापुर देवीपाड़ा सिद्धि अपार्टमेंट धनबाद निवासी अमिताभ दत्ता को पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कैद एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। सोमवार को दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। एक दिसंबर 2021 को पीड़िता ने अमिताभ दत्ता के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2016 में आरोपी ने अपने घर का काम करने के लिए नाबालिग को रखा था। आरोपी ने किशोरी की मां से कहा था कि काम के बाद वह उसे पढ़ाएगा और अच्छे लड़के से उसकी शादी भी करवा देगा।

अमिताभ ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पत्नी को रांची भेज दिया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करवा दिया। अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण कराया जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया।

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