किशोरी से दुष्कर्म में पुटकी के युवक को 10 साल कैद
धनबाद की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सपन कालिंदी को 10 वर्ष की कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सपन 13 सितंबर को दोषी करार दिया गया था, लेकिन वह फरार था। मामले की...
धनबाद, प्रतिनिधि। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी पुटकी निवासी सपन कालिंदी को 10 वर्ष कैद व 12 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। 13 सितंबर को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। सपन इस मामले में फरार चल रहा है। उसकी अनुपस्थिति में ही कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर पुटकी थाना में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 23 अगस्त 2020 को कपड़ा सिलाने गई थी। इसके बाद वह वापस नहीं आई। खोजबीन पर पता चला कि सपन पीड़िता को लेकर गया है। जब पीड़िता के मां-बाप सपन के घर जाकर इसकी शिकायत की तो उनके साथ भी गाली-गलौज की गई। पीड़िता ने कोर्ट को दिए बयान में बताया था कि उसके साथ सपन ने जबरन शादी की थी व दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण कराया था।
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