नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद
धनबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने अजय कुमार बाउरी को 20 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप है कि आरोपी...
धनबाद शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद मुनीडीह निवासी अजय कुमार बाउरी को 20 वर्ष कैद एवं दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। गुरुवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। अदालत में आज सजा की बिंदु पर सुनवाई की गई। प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर पुटकी थाने में आठ मई 2024 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 25 दिसंबर 2021 को अजय ने पीड़िता को शादी करने की बात कही और उसके साथ झूठा प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया। प्राथमिकी में आरोप है कि इसके बाद आरोपी 16 अप्रैल 2024 और उसके बाद कई और दिन तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 16 जून 2024 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 26 जून 2024 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने इस मामले में सात गवाहों का परीक्षण कराया था।
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