राजगंज चमड़ा ट्रक गोलीकांड की सुनवाई अब सेशन कोर्ट में
धनबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चमड़ा कारोबारी नजीम पर गोली चलाने के मामले की सुनवाई हुई। पूर्व इंस्पेक्टर धीरेंद्र मिश्रा और संतोष कुमार रजक अदालत में उपस्थित नहीं हुए। 14 जून...

धनबाद, प्रतिनिधि। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अपेक्षा की अदालत में गुरुवार को चमड़ा कारोबारी पर फायरिंग मामले की सुनवाई हुई। अदालत में तोपचांची के पूर्व इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार मिश्रा व हरिहरपुर थाने के पूर्व थाना प्रभारी संतोष कुमार रजक हाजिर नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। कोर्ट ने केस अभिलेख को दौरा सुपुर्द कर सुनवाई के लिए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत में भेज दिया। 14 जून-2016 को तोपचांची थाना क्षेत्र में ट्रक लेकर बंगाल जा रहे चमड़ा कारोबारी नजीम पर गोली चली थी। आरोप है कि हरिहरपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी संतोष कुमार रजक ने पुलिस बल के साथ ट्रक को ओवरटेक कर ड्राइवर सह मालिक पर गोली चला दी थी, जिससे वह घायल हो गया। उसे तत्काल पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। नाजिम की शिकायत पर तोपचांची थाने में बाघमारा के तत्कालीन डीएसपी मजरुल होदा, तोपचांची के पूर्व इंस्पेक्टर धीरेंद्र मिश्रा, हरिहरपुर थाने के पूर्व थानेदार संतोष रजक, सिपाही इरफान आलम और सिपाही चेतन रजक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 25 अक्तूबर-2018 को केस के अनुसंधानकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र समर्पित किया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।