नीरज हत्याकांड में विनोद सिंह की जमानत खारिज
धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की रेकी करने के आरोप में जेल में बंद विनोद सिंह की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि विनोद ने नीरज की मूवमेंट की...
धनबाद, प्रतिनिधि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की रेकी करने के आरोप में जेल में बंद घनुडीह निवासी विनोद सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने खारिज कर दी। इसके पूर्व 22 सितंबर 2017 को विनोद की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी।
26 जुलाई को पुलिस ने झरिया के घनुडीह निवासी विनोद सिंह को गिरफ्तार किया था। 19 सितंबर को कोर्ट को सौंपी चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया था कि विनोद तथा इस कांड में पूर्व में गिरफ्तार डबलू मिश्रा दोस्त थे। डबलू के कहने पर विनोद 20 तथा 21 मार्च 2017 को नीरज के मूवमेंट की जानकारी जुटाता रहा और डबलू को देता रहा। हालांकि 20 मार्च को विनोद को नीरज सिंह का कोई लोकेशन नहीं मिला, लेकिन 21 मार्च 2017 को जिस दिन नीरज की हत्या हुई थी, उस दिन विनोद सुबह से ही रेकी करने निकल गया था। उस दिन शाम को चार बजे नीरज सिंह अपनी कार से रघुकुल से झरिया के लिए निकले। विनोद ने टेंपो से झरिया तक नीरज की रेकी की। उसके बाद शाम को छह बजे जैसे ही नीरज झरिया से धनबाद के लिए निकले, विनोद ने इसकी सूचना डबलू को दी। डबलू ने शूटरों को तैयार रहने को कहा। जैसे ही नीरज सिंह स्टीलगेट के सामने बने गति अवरोधक के पास पहुंचे, शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या कर दी थी।
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