किशोरी से दुष्कर्म में हीरापुर का युवक दोषी, सजा आज
धनबाद में एक विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग नौकरानी के साथ दुष्कर्म के मामले में अमिताभ दत्ता को दोषी ठहराया। आरोपी ने 2016 में पीड़िता को काम पर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। 19 नवंबर को सजा का फैसला...
धनबाद, प्रतिनिधि नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हीरापुर देवीपाड़ा सिद्धि अपार्टमेंट निवासी अमिताभ दत्ता को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सजा पर फैसला 19 नवंबर को होगा।
एक दिसंबर 2021 को पीड़िता ने अमिताभ दत्ता के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2016 में आरोपी ने अपने घर का काम करने के लिए नाबालिग को रखा था। आरोपी ने किशोरी की मां से कहा था कि काम के बाद वह उसे पढ़ाएगा और अच्छे घर में शादी भी करवा देगा।
आरोपी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पत्नी को रांची भेज दिया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करवा दिया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद 18 जून 2022 को अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण कराया जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने किया।
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