धनबाद नर्सिंग स्कूल पर बिना मान्यता कोर्स चलाने की शिकायत
असर्फी अस्पताल में चल रहे धनबाद नर्सिंग स्कूल की मान्यता पर सवाल उठाते हुए स्कूल के छात्र और अभिभावकों ने गुरुवार को सिटी एसपी आर रामकुमार से मामले की शिकायत...
असर्फी अस्पताल में चल रहे धनबाद नर्सिंग स्कूल की मान्यता पर सवाल उठाते हुए स्कूल के छात्र और अभिभावकों ने गुरुवार को सिटी एसपी आर रामकुमार से मामले की शिकायत की। आरोप लगाया कि धनबाद नर्सिंग स्कूल ने वर्ष 2019-2023 बैच के लिए 60 छात्रों का नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया है। जबकि कोर्स संचालित करने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) की मान्यता स्कूल के पास नहीं है। स्कूल प्रबंधन की ओर से हरेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोर्स के लिए आईएनसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है।
छात्र और अभिभावकों ने सिटी एसपी को बताया कि झांसा देकर स्कूल प्रबंधन ने फर्स्ट ईयर में बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया है। छात्रों के तमाम मूल प्रमाण पत्र प्रबंधन ने जमा करा लिए हैं। रजिस्ट्रेशन और फीस के नाम पर छात्रों से 60-60 हजार रुपए लिए गए हैं। आईएनसी का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया तो स्कूल प्रबंधन पल्ला झाड़ रहा है। छात्रों और अभिभावकों ने प्रमाण पत्र और शुल्क वापस कराने की मांग की। कहा गया कि बिना मान्यता प्रमाण पत्र के आधार पर निजी या सरकारी संस्थानों में उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। सिटी एसपी ने डीएसपी लॉ एंड आर्डर मुकेश कुमार को पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंपी है।
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आईएनसी को मान्यता देने का अधिकार नहीं : प्रबंधन
स्कूल प्रबंधन की ओर से हरेंद्र सिंह ने छात्र और अभिभावकों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक स्टेट के एक संस्थान बनाम आईएनसी के सिविल अपील में 11 सितंबर 2017 को काउंसिल के विरुद्ध आदेश पारित किया था। आदेश में कहा गया था कि नर्सिंग की डिप्लोमा या डिग्री के लिए आईएनसी को संबद्धता देने का अधिकार नहीं है। झारखंड नर्सेस रजिट्रेशन काउंसिल रिम्स रांची और बीबीएमकेयू के पत्र के माध्यम से उनके स्कूल को कोर्स की मान्यता मिली है। कुछ दलाल छात्रों को गुमराह कर रहे हैं।
पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्कूल प्रबंधन का पक्ष पूछा जाएगा। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
मुकेश कुमार, डीएसपी (लॉ एंड आर्डर)
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