Ban on Multiple Arms Licenses Under One Name in Dhanbad एक से अधिक आर्म्स लाइसेंस रखनेवालों पर होगी कार्रवाई, Dhanbad Hindi News - Hindustan
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एक से अधिक आर्म्स लाइसेंस रखनेवालों पर होगी कार्रवाई

धनबाद में एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक आर्म्स लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए सात दिनों का समय दिया है ताकि लोग अपने अतिरिक्त लाइसेंस...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादMon, 12 May 2025 05:35 AM
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एक से अधिक आर्म्स लाइसेंस रखनेवालों पर होगी कार्रवाई

धनबाद, विशेष संवाददाता एक ही व्यक्ति के नाम एक से अधिक आर्म्स (हथियार) के लाइसेंस अब नहीं रहेगा। इसका उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई होगी। एक ही नाम से एक से अधिक आर्म्स लाइसेंस (शस्त्र अनुज्ञप्ति) रखनेवालों को साथ दिनों की मोहलत दी गई है। सात दिनों के अंदर एक से अधिक लाइसेंस को रद्द करने का आवेदन कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है। इस संबंध में डीसी सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी की ओर से इसके लिए आम सूचना भी जारी की गई है। इस सूचना में बताया गया है कि एक ही व्यक्ति के नाम से एक से अधिक आर्म्स लाइसेंस नहीं रखना है।

ऐसे लोग अपने-अपने लाइसेंस को रद्द करने के लिए आवेदन जमा करें। आवेदन जिला शस्त्र शाखा में देना है। मूल आवेदन जमा करने के बाद एक ही लाइसेंस पर सभी हथियारों की प्रविष्टि की जाएगी। सात दिनों की मोहलत का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। माना जाएगा कि लाइसेंसधारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे हथियारों के लाइसेंस को जिला प्रशासन स्वतः रद्द कर देगा। पूर्व में भी जारी किया गया था आदेश एक व्यक्ति के नाम एक से अधिक लाइसेंस नहीं रखने संबंधी आदेश पूर्व में भी जारी किया गया था। इसके बाद भी कई लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। एक ही नाम पर एक से अधिक लाइसेंस रखनेवाले कई लोगों ने लाइसेंस सरेंडर नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिए ही डीसी की ओर से आम सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि संशोधित नियमावली 2016 के अनुसार एक नाम पर एक से अधिक लाइसेंस नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए एक अगस्त 2023 को भी पूर्व में आदेश जारी किया गया था।

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