रॉड से मारकर भाभी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने देवरों को सुनाई उम्रकैद; क्यों किया था मर्डर
धनबाद में रॉड से मार कर भाभी की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप मान की अदालत ने दोषी देवरों को उम्रकैद की सजा एवं दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
जमीन विवाद में रॉड से मार कर भाभी की हत्या करने के मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप मान की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित की दलील सुनने के बाद भूली बी ब्लॉक निवासी रंजीत कुमार पासवान, अजीत पासवान को उम्रकैद की सजा एवं दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। पांच सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था और सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी।
प्राथमिकी मृतका पिंकी देवी के पति संजय पासवान की शिकायत पर बैंकमोड़ थाने में 30 अप्रैल 2022 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 30 अप्रैल 2022 के दोपहर 12 बजे आरोपी एकमत होकर पिंकी के घर में पिछले दरवाजे से घुस गए। संजय पासवान एवं उसकी पत्नी पिंकी देवी के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे, जब बचाने उसकी पुत्री सोनम आई तो उससे भी मारपीट करने लगे। अजीत एवं रंजीत पासवान ने लोहे की रॉड से पिंकी के सिर पर मारकर उसे जख्मी कर दिया और उसे रेलवे लाइन के किनारे ले गए, धक्का देकर लाइन पर गिरा दिया।
सूचना पर पुलिस आई और पिंकी को पीएमसीएच ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 28 जुलाई 2023 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। पांच अक्तूबर 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया था।
किशोरी से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा 17 सितंबर को
किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद पुटकी निवासी सपन कालिंदी को दोषी करार दिया। सपन इस मामले में फरार चल रहा है, जिसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर पुटकी थाना में दर्ज की गई थी।
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