Hindi NewsJharkhand NewsDeogarh NewsSix Convicted for Assault in Deoghar Court Seven Acquitted

छह अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की सश्रम कैद व जुर्माना

देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की सश्रम कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, सात अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरThu, 16 Jan 2025 03:02 AM
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देवघर प्रतिनिधि मारपीट कर जख्मी करने से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने छह अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई, जबकि इस मामले के सात अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 215/ 2019 के इस मामले में अभियुक्त मोहन यादव, किशोर यादव, विश्वनाथ यादव, रामाकांत यादव, उमाकांत यादव एवं राजेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 325 के तहत दोषी पाया गया एवं उनमें से प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष की सश्रम कैद सहित पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों में से प्रत्येक को 6 माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। इन अभियुक्तों को भादवि की धारा 323 के तहत भी 6 माह कैद की सजा सुनाई गई, जबकि धारा 143 के तहत भी दोषी पाए जाने के कारण दो साल कैद की सजा भी सुनाई गई। फैसले के अनुसार ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसी मामले के शेष सात आरोपियों प्रतिमा देवी, रेखा देवी, बीरमा देवी, मंजू देवी, सुशीला देवी, कौशल्या देवी एवं मंजू देवी को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। मारपीट की यह घटना दिनांक 23/5/2018 को घटी थी एवं आरोपों को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने छह अभियुक्तों को दोषी पाकर उपरोक्त सजा सुनाई।

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