Hindi NewsJharkhand NewsDeogarh NewsJudge Acquits Three Accused in Murder Case Due to Lack of Evidence in Deoghar

संदेह का लाभ पाकर तीन हत्यारोपी रिहा

देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ संदेह का लाभ देते हुए उन्हें रिहा कर दिया। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जिसमें नुनदेव यादव की हत्या की गई थी। न्यायालय ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरSat, 18 Jan 2025 02:33 AM
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देवघर। देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय-सह- पोक्सो मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या के एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 115/2016 के इस मामले में देवघर जिला के सारवां थाना अंतर्गत काशीटांड़ ग्राम निवासी केटकुनी महतो, धनंजय महतो एवं गणेश यादव को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपों के अनुसार जमीन को लेकर 10 वर्षों से झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर नुनदेव यादव की हत्या की इस घटना को कारित किया गया। आरोपों को लेकर सारवां थाना कांड संख्या 42/2016 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात दिनांक 14/6/2011 को आरोप पत्र समर्पित किया। मामले में कुल आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए उपरोक्त तीनों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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