तीनों विधानसभा के लिए सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
देवघर में, जिला निर्वाचन पदाधिकारी विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अम्बर लाकड़ा ने देवघर कॉलेज के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव आयोग के नियमों का...
देवघर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर व पुलिस अधीक्षक अंबर लाकड़ा ने संयुक्त रूप से देवघर कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम प्रांगण में शनिवार को होने वाले मतगणना को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक मधुपुर व सारठ भी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने 15- देवघर, 14- सारठ व 13- मधुपुर विधानसभा के मतगणना केंद्रों के अलावा विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था व विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों के शत-प्रतिशत अनुपालन के अलावा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त ने अधिकारियों को दिया। इसके अलावे उपायुक्त विशाल सागर व पुलिस अधीक्षक अंबर लाकड़ा ने देवघर कॉलेज अवस्तिथ 15- देवघर, 14- सारठ व 13- मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए मतगणना केंद्रों का निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए होने वाली मतगणना को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, बैग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्रतिबंधित सामग्रियों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। कॉपी और पेन के अलावा हॉल में कोई भी फोन का इस्तेमाल न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने जानकारी दी कि विधानसभा आम चुनाव, 2024 के सफल मतदान समाप्ति के पश्चात शनिवार को मतगणना के लिए देवघर कॉलेज परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 15-देवघर, 14-सारठ व 13-मधुपुर के मतगणना के लिए अलग-अलग भवनों को चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरूस्त किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना का कार्य पूर्ण किया जा सके। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवघर कॉलेज मतगणना केंद्र में तीनों विधानसभा के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। सुबह आठ से बजे से मतों की गिनती की जाएगी। दंडाधिकारी द्वारा बिना आईडी चेक किए या बिना प्राधिकार-पत्र व अनुमति के मतगणना स्थल प्रेवश की अनुमति नहीं होगी।
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