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अभियुक्त को दो वर्ष कैद की सजा

देवघर प्रतिनिधिमारपीट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चन्द्र चटर्जी की अदालत ने अभियुक्त क

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरWed, 7 May 2025 04:05 AM
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अभियुक्त को दो वर्ष कैद की सजा

देवघर प्रतिनिधि मारपीट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चन्द्र चटर्जी की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवाद संख्या- 160/2019 के इस मामले में देवघर जिला के सारवां थाना अन्तर्गत पुरसा ग्राम निवासी किसन महतो को भारतीय दंड विधान की धारा- 379 के तहत दोषी पाया गया एवं दो वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त के विरुद्ध परिवादिनी कंचन देवी की पुत्री के साथ मारपीट व छिनतई करने व अन्य आरोप थे। मामले में परिवादिनी की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किए गए।

गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त सजा सुनायी।

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