Hindi NewsJharkhand NewsDeogarh NewsDeoghar Court Denies Bail in Dowry Death Case Involving Principal Mani

जमानत आवेदन खारिज

देवघर प्रतिनिधिदेवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम एम सी नारायण की अदालत ने जमानत आवेदन से संबंधित एम सी ए संख्या 935/2025 की सुनवाई के पश्चात आरोपित की

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरWed, 7 May 2025 04:05 AM
share Share
Follow Us on
जमानत आवेदन खारिज

देवघर प्रतिनिधि देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम एम सी नारायण की अदालत ने जमानत आवेदन से संबंधित एम सी ए संख्या 935/2025 की सुनवाई के पश्चात आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 935/2025 के इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल मणि की जमानत अर्जी खारिज की गई। आरोपित के विरुद्ध पांच लाख रुपये दहेज की कथित मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है, साथ ही विवाहिता को बांझ कहकर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है। आरोपों को लेकर देवघर नगर थाना कांड संख्या 483/2022 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें