देवघर में तीन आरोपी रिहा
देवघर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। आरोपियों में बुधन बेसरा, जीवलाल हेम्ब्रम, और लाल हेम्ब्रम...
देवघर। देवघर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बलात्कार से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देते हुए तीन आरोपियों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 335/2013 के इस मामले में रिहा किए गए आरोपियों में देवघर के जसीडीह थाना अन्तर्गत संथालबदिया ग्राम निवासी बुधन बेसरा, जीवलाल हेम्ब्रम एवं लाल हेम्ब्रम के नाम शामिल हैं। आरोप के अनुसार मामले की सूचक (पीड़िता) शौच से लौट रही थी,तभी उसे पकड़ कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। आरोपों को लेकर जसीडीह थाना कांड संख्या 87/2007 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई एवं अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह भी प्रस्तुत किए गए। लेकिन उन्होंने आरोपों का समर्थन नहीं किया। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्तों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।
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