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मारपीट के मामले में पांच आरोपित रिहा

देवघर में एक मामले में अदालत ने पांच आरोपितों को रिहा कर दिया। आरोपितों पर मारपीट, गाली-ग्लौज, छिनतई और रंगदारी मांगने के आरोप थे। अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरThu, 8 May 2025 05:02 AM
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मारपीट के मामले में पांच आरोपित रिहा

देवघर प्रतिनिधि मारपीट, गाली-ग्लौज, दस हजार रुपए की छिनतई व पांच लाख रुपयों की रंगदारी मांगने सहित अन्य आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत ने पांच आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जसीडीह थाना कांड संख्या 95/2017 के इस मामले में जसीडीह थाना अन्तर्गत शंकरी ग्राम निवासी जीतन दास, कामेश्वर दास, संजय दास, शैलेन्द्र कुमार दास व अजय कुमार दास को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। बताया जाता है कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किए गए, पर उन्होंने आरोपों को समर्थन नहीं किया, अन्तत: न्यायालय ने विचारण के पश्चात उपरोक्त आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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