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मारपीट के मामले में पांच आरोपी रिहा

देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश ने गाली-गलौज और मारपीट के मामले में संदेह का लाभ देते हुए पांच आरोपियों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। इस मामले में मोहनपुर थाना अंतर्गत बंका ग्राम के संजय, सागर, अवधेश,...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवघरSat, 18 Jan 2025 02:31 AM
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देवघर। देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने गाली-गलौज और मारपीट से संबंधित एक मामले की पूरी सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देते हुए पांच आरोपियों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति केस नंबर 79/ 2017 के इस मामले में मोहनपुर थाना अंतर्गत बंका ग्राम निवासी संजय यादव, सागर यादव, अवधेश यादव, नरेश यादव एवं काजल यादव को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। गाली गलौज और मारपीट से संबंधित परिवाद संख्या 100/2013 के इस मामले में पांच गवाह प्रस्तुत किए गए थे। न्यायालय ने गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद उपरोक्त पांचों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मामले की सुनवाई में एससी/एसटी मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अखिलेश्वर प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया।

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