Hindi NewsJharkhand NewsChatra NewsNTPC Illegal Sand Seizure Case Registered Against Agencies in Tandwa

अवैध बालू जब्त होने के मामले में दो कंपनियों पर केस दर्ज

टंडवा में एनटीपीसी परिसर से लगभग 5000 सीएफटी अवैध बालू जब्त किया गया। अधिकारियों ने माता जानकी और सिंघानिया कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छापेमारी में कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं दिखाए गए,...

Newswrap हिन्दुस्तान, चतराSun, 12 Jan 2025 01:06 AM
share Share
Follow Us on

टंडवा, निज प्रतिनिधि। एनटीपीसी के परिसर से लगभग पांच हजार सीएफटी अवैध बालू जब्त होने के मामले में टंडवा थाना में एनटीपीसी के कुछ एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांड संख्या 5/25 में सीओ बिजय दास के ब्यान पर एनटीपीसी के सहयोगी एजेंसी माता जानकी और सिंघानिया कंस्ट्रक्शन को नामजद अभियुक्त बनाते हुए अन्य पर चोरी के बालू भंडारण करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी के गेट नं दो के परिसर में अवैध बालू के भंडारण की सूचना पर एसडीओ सन्नी राज के नेतृत्व में शुक्रवार की देर शाम छापेमारी किया गया। जहां कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 5 से 6 हजार सीएफटी का भंडारण मिला। दर्ज मुकदमा के अनुसार एसडीओ ने बालू भंडारण से संबंधित कागजात की मांग करने पर संबंधित एजेंसियां कोई वैधानिक दस्तावेज दिखा नहीं पाये। लिहाजा एसडीओ और सीओ ने बालू को ज़ब्त करते हुए ब्लाक परिसर मंगा लिया। इधर प्रशासन के इस कार्रवाई से बालू तस्करों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने आजतक किसी एजेंसी या तस्करों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। सवाल उठ रहा है कि सीआइएसएफ जवानों के कड़ी सुरक्षा के बाद भी प्लांट परिसर में अवैध बालू का भंडारण कैसे हुआ? बताते चलें कि इसके पहले भी अवैध बालू के मामले में सिंघानिया कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बहरहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद संबंधित एजेंसियां अब थाना की परिक्रमा करने लगे हैं। इस मामले में सीओ बिजय दास का कहना है कि नदियों से चोरी के बालू खपाया जा रहा है जिसके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगा। दूसरी तरफ अवैध बालू कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अनुमान है कि हर रोज दो हजार ट्रेक्टर अवैध बालू टंडवा के विभिन्न ठेकेदार और एजेंसियो के बीच खपाया जा रहा है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें