एनडीपीएस के मामले में एक अभियुक्त को सजा
चतरा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एन डी पी एस मामले में अभियुक्त रघुनाथ साव को 4 वर्ष की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना सुनाया। अभियुक्त के पास 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद...
चतरा, विधि संवाददाता। आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत में एन डी पी एस के मामले में एक अभियुक्त रघुनाथ साव को 4 वर्ष और 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी लोक अभियोजक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने दी। इस केस में लोक अभियोजक ने कुल 10 गवाहो की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह घटना प्रतापपुर थाना कांड संख्या 172 /2021 दिनांक 27/ 8 /2021 का है। इस केस में थाना प्रभारी निर्मल कुमार सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर सिल्वर रंग के लूना को खदेड कर पकड़ा गया जिसमें कुल 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पकडे गए व्यक्ति ने अपना नाम रघुनाथ साव पिता स्व लट्टू साव उम्र 50 वर्ष ग्राम जोगियारा थाना प्रतापपुर जिला चतरा बताया । फिर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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