धोखाधड़ी व लूटपाट में 6 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
चाईबासा की अदालत ने एक महिला के साथ धोखाधड़ी और मारपीट करने के आरोप में 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों ने 2017 में ब्यूटी पार्लर खोलने के नाम पर प्रियंका देवी से 19 लाख रुपये...
चाईबासा। महिला के साथ धोखाधड़ी और मारपीट कर लूटपाट करने वाले 6 आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बरी होने वालों में आशा सिंह, बेबी सिंह, शिव विलास सिंह, चंदन कुमार ,जेनी लाफरी और सीडी ओबिड शामिल हैं। उक्त लोगों के खिलाफ सदर थाना अंतर्गत न्यू कॉलोनी नीमहीह निवासी प्रियंका देवी के बयान पर 23 जनवरी 2018 को सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि उक्त लोगों द्वारा बेंगलुरु में ब्यूटी पार्लर खोलने के नाम पर 19 लाख 17 हजार रुपये 2017 में उससे लिया गया था। जब ब्यूटी पार्लर नहीं खोला गया तो प्रियंका रुपये की मांग करने लगी। इसी दौरान 12 दिसंबर 2017 को प्रियंका रात के लगभग 9 बजे अपनी स्कूटी से पुलिस लाइन जा रही थी। रास्ते में उक्त लोगों ने उसे घेर कर मारपीट किया और छेड़छाड़ करते हुए उससे 3600 सौ रुपये पिस्तौल के बल पर लूट लिया। घटना 2017 में हुई थी लेकिन 23 जनवरी 2018 को सदर थाना में मामला दर्ज कराया गया।
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