डीके कॉफी बार एंड रेस्टोरेंट में मिलावटी पनीर पाए जाने पर पच्चीस हजार का जुर्माना
चाईबासा में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने होली और रमज़ान के दौरान विभिन्न रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण किया। कई रेस्टोरेंट्स में गंदगी, मिलावटी पनीर, और एक्सपायर्ड सामग्री पाई गई। जुर्माना लगाया...

चाईबासा, संवाददाता। होली व चल रहे रमज़ान महीने को देखते रखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा चाईबासा स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट एवं रिटेलर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में मधु बाजार स्थित कांटा चम्मच रेस्टोरेंट के फ्रिज में गंदगी एवं मिलावटी पनीर पाए जाने के कारण दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और लगभग चार किलो मिलावटी पनीर को नष्ट कराया गया। चौधरी स्टोर में निरीक्षण के क्रम में हल्दी एवं गुड का नमूना संग्रहित किया गया। जिसे जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। बड़ी बाजार स्थित न्यू जम जम होटल के निरीक्षण के क्रम में फूड लाइसेंस वैद्य पाया गया, लेकिन प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाए जाने के कारण चेतावनी देते हुए एक दिन के अंदर फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया एवं कर्मियों का स्वास्थ जांच कराकर जांच प्रतिवेदन संधारित करने हेतु भी निर्देशित दिया गया। फरहत ट्रेडिंग के निरीक्षण के क्रम में भी फूड लाइसेंस वैद्य पाया गया, लेकिन प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाया गया। जिन्हें चेतावनी देते हुए एक दिन के अंदर फूड लाइसेंस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। लगातार जांच अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा सदर बाजार स्थित बियोंड टेम्पटेशन में गंदगी एवं एक्सपायर्ड सामग्री पाए जाने के कारण दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। डीके कॉफी बार एंड रेस्टोरेंट के कीचन में अत्याधिक गंदगी, एक्सपायर्ड सामग्री और पांच किलो मिलावटी पनीर पाया गया, जिसके उपरांत मिलावटी पनीर को नष्ट करते हुए पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। द बर्गर कंपनी, ऐपी आवर्स, एमबी रिटेल स्टोर, एलएम ट्रेडर्स एवं पंकज ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया और जांच के लिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा का नमूना संग्रहित किया गया, जिसे जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने आगामी होली एवं रमज़ान महीने के दृष्टिगत सभी खाद्य-पेय पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों को आवश्यक साफ-सफाई रखने, एप्रोन एवं ग्लव्स पहन कर खाना बनाने का निर्देश दिया गया। उपयोग में लाए जा रहे कच्चे खाद्य सामग्री, जैसे- आटा, मैदा, तेल, पनीर, खोआ, मसाला आदि का एक्सपायरी डेट एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही इस्तमाल करने, अखाद्य या केसरिया रंग का प्रयोग नहीं करने, अधिक मात्रा में फूड कलर का उपयोग नहीं करने एवं फूड स्टॉल में खाद्य सामग्री को अच्छे प्रकार से सुरक्षित ढक कर रखने के संबंध में निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा शहर के सभी खाद्य कारोबारियों एवं ठेला खोमचा संचालकों को चेतावनी दिया गया है कि जांच के क्रम में अगर फूड लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर, मिलावटी खाद्य सामग्री पाए जाने पर या प्रतिबंधित निकोटीन युक्त पान मसाला–गुटखा बिक्री करने पर अर्थदंड अधिरोपित कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कारवाई की जाएगी।
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