होली और रमजान को लेकर होटलों, रेस्टोरेंट का निरीक्षण
चाइबासा में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने होली और रमज़ान के मद्देनजर विभिन्न होटल और रिटेल स्टोर्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गंदगी और एक्सपायर्ड सामग्री पाए जाने पर कई प्रतिष्ठानों पर...
चाइबासा ।होली पर्व एवं पवित्र रमज़ान महीने के दृष्टिगत उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चाईबासा स्थित विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं रिटेलर्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सदर बाजार स्थित बियोंड टेम्पटेशन में गंदगी एवं एक्सपायर्ड सामग्री पाए जाने के कारण दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। डीके कॉफी बार एंड रेस्टुरेंट के कीचन में अत्याधिक गंदगी, एक्सपायर्ड सामग्री और पांच किलो मिलावटी पनीर पाया गया, जिसके उपरांत मिलावटी पनीर को नष्ट करते हुए पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। द बर्गर कंपनी, ऐपी आवर्स, एमबी रिटेल स्टोर, एल एम ट्रेडर्स एवं पंकज ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया और जांच के लिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा का नमूना संग्रहित किया गया, जिसे जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेत्तर कारवाई किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने आगामी होली एवं पवित्र रमज़ान महीने के दृष्टिगत सभी खाद्य - पेय पदार्थ बेचने वाले सभी कारोबारियों को आवश्यक साफ सफाई रखने, एप्रोन एवं ग्लव्स पहन कर खाना बनाने का निर्देश दिया। उपयोग में लाए जा रहे कच्चे खाद्य सामग्री जैसे आटा, मैदा, तेल, पनीर, खोआ, मसाला आदि का एक्सपायरी डेट एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही इस्तमाल करने, अखाद्य या केसरिया रंग का प्रयोग नहीं करने, अधिक मात्रा में फूड कलर का उपयोग नहीं करने एवं फूड स्टॉल में खाद्य सामग्री को ढक कर रखने के संबंध में निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा शहर के सभी खाद्य कारोबारियों एवं ठेला खोमचा संचालकों को चेतावनी दिया ग�या।सभी खाद्य कारोबारियों एवं ठेला खोमचा संचालकों को चेतावनी दिया गया है की जांच के क्रम में अगर फूड लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर, मिलावटी खाद्य सामग्री पाए जाने पर या प्रतिबंधित निकोटीन युक्त पान मसाला – गुटखा बिक्री करने पर अर्थदंड अधिरोपित कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कारवाई की जाएगी।
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