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एयरबैग नहीं खुलने पर वाहन निर्माता पर 1.5 लाख का जुर्माना

चाईबासा के अभिषेक दोदराजका ने महिंद्रा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया। अदालत ने कंपनी को गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का दोषी पाया और एक लाख रुपये सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए तथा...

Newswrap हिन्दुस्तान, चाईबासाFri, 10 Jan 2025 02:00 AM
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चाईबासा, संवाददाता। चाईबासा के बड़ा निमडीह निवासी अभिषेक दोदराजका द्वारा महिंद्रा कंपनी और इसके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में दायर मामले में अदालत ने कंपनी को गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का दोषी पाया है। आयोग ने वाहन निर्माता को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये की राशि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए और 50 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना और जीवन को खतरे में डालने के लिए मुआवजे के रूप में अदा करे। यह मामला एयरबैग के न खुलने और दुर्घटना के दौरान सुरक्षा मानकों की कमी पर आधारित था।

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