फूड लाइसेंस कैम्प मघु बाजार में 26 को
चाईबासा में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुपालन के लिए प्रचार वाहन को रवाना किया गया। यह वाहन 24 फरवरी 2025 को आयोजित फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप की जानकारी आम जनता को देगा। सभी खाद्य...
चाईबासा।पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के तहत आज सदर अस्पताल चाईबासा के परिसर से सिविल सर्जन डॉ.सुशांतो माझी एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डा,भारती मिंज के द्वारा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद की मौजूदगी में एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त वाहन के माध्यम से 24 फरवरी 2025 से मधु बाजार स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में आयोजित होने वाले फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कैंप के बारे में आम जनों को अवगत करवाया जाएगा। इस अवसर पर बताया गया कि सभी खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। खाने-पीने की सामग्री बेचने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्ट्रीब्यूटर/होलसेलर/रीटेलर, आरओ वाटर प्लांट, बेकरी दुकान, किराना दुकान, फल-सब्जी विक्रेता एवं गन्ना जूस,फल जूस विक्रेता, अंडा,चिकन,मिट,मछली विक्रेता व सभी फास्ट फूड ठेला खोमचा को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। बताया गया कि फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट का फोटो कॉपी आवश्यक है, साथ ही मीट एवं चिकन दुकान के लिए पंचायत नगरपरिषद अथवा नगरनिगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। जांच के दौरान फूड लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार करने वालों व्यक्तियों पर विधि सम्मत कार्यवाही एवं अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकता है, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
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