विदेशों के 5 लोग महाधिवेशन में डाल सकेंगे वोट
28-29 नवंबर को आयोजित होने वाले आदिवासी हो समाज महासभा के महाधिवेशन में विदेशों से आने वाले हो समाज के पांच लोगों को मतदान का अधिकार होगा। इसके लिए उन्हें संगठन से जुड़े प्राधिकार पत्र दिखाना...
28-29 नवंबर को आयोजित होने वाले आदिवासी हो समाज महासभा के महाधिवेशन में विदेशों से आने वाले हो समाज के पांच लोगों को मतदान का अधिकार होगा। इसके लिए उन्हें संगठन से जुड़े प्राधिकार पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। इस आशय का निर्णय रविवार को आदिवासी हो समाज महासभा की ओर से संघ भवन में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता देवेन्द्र नाथ चाम्पिया ने किया। बैठक में महाधिवेशन कार्यक्रम के जरिये मतदान के अधिकार पर चर्चा की गई।
इस दौरान कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें प्रतिनिधि शुल्क 200 रुपये देकर बनने वाले प्रतिनिधि को ही पुनर्गठन में मतदान का अधिकार रहेगा, आजीवन सदस्य को भी मतदान का अधिकार रहेगा, परंतु उसे भी प्रतिनिधि बनना होगा, विदेश से आने वाले हो समाज के संगठनों से जायदा से ज्यादा पांच प्रतिनिधियों को मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा और संगठन से जुड़े प्राधिकार पत्र लाना अनिवार्य होगा, पदाधिकारियों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा, मतदान के लिए मतपत्र रहेगा, वोटिंग के लिए प्रस्ताव से नाम आयेगा, उस पर ही मतदान होगा,अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए मतदान द्वारा चुनाव होगा, चुनाव में बराबरी की अवस्था में महाधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे उनका मत निर्णायक होगा, प्रतिनिधियों को निबंधन के समय बेज, नाम, क्रमांक, पहचान और फोल्डर फाइल दिया जायेगा,साथ ही बैठक में निबंधन समिति, प्रचार प्रसार समिति, नियंत्रण समिति आदि समिति का गठन किया गया। इसके साथ ही झारखंड सरकार में नियुक्त हाईस्कूल के शिक्षकों की सरकार द्वारा गलत नीतियों के वजह से बर्खास्त किए जाने जाने पर निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए खेद व्यक्त किया गया और सरकार से इस मामले पर समाधान करने के लिए आग्रह किया गया। बैठक में हो सामज के संगठनो से जुडे सभी सदस्य उपस्थित थे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।