पति के हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
पति के हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा पति के हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास की सजापति के हत्या में पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
बोकारो, प्रतिनिधि। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दीपक वर्णवाल की अदालत ने शनिवार को पति की हत्या में आरोपी पत्नी आरती देवी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले अपर लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी 2021 को सेक्टर छह के बगीचा टोला स्थित घर में दोषी महिला ने 55 वर्षीय पति कृष्णा वागती की हत्या कर दी थी। मामले के अनुसार हादसे के दिन घर के पीछे मोहल्ले में सरस्वती प्रतिमा स्थापित की गई थी। घटना के दिन पति काम पर घर से बाहर था। दोपहर ढाई बजे दोषी पत्नी मूर्ति विसर्जन में चली गई। शाम को कृष्णा बागती काम से लौटा तो पत्नी घर में नहीं थी। इधर-उधर खोजबीन की तो पाया उसकी पत्नी कई पुरुषों के झुंड में अश्लील गानों के बीच नाच रही थी। पति ने नाच-गाना से रोका तो पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान कृष्णा घर चला गया। दोपहर से शाम ढल गई पर पत्नी घर नहीं लौटी। रात दस बजे पत्नी घर पहुंची तो कृष्णा बागती का पत्नी के साथ नाचने-गाने के मुद्दे पर बहस हुआ। इस बहस के बीच पत्नी ने लोहे के रॉड से पति पर हमला कर दिया। हमले में वो लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। दोषी पत्नी उसे उसी हाल में छोड़कर सो गई। जख्मी पति को होश आया तो उसने कराहते हुए पानी मांगा। पत्नी ने पानी नहीं दिया। रात भर कराहता-छटपटाता रहा। परंतु पत्नी ने एक कमरे में बंद कर दिया। इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले गई। अंतत तड़पतड़प कर दम तोड़ दिया। अगले दिन जब मामला सामने आया तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम कराया। इधर, मृतक के भाई फनी बागती की लिखित शिकायत पर पत्नी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
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