संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर केंद्र पर रहेगा धारा 163 लागू
जिले में बनाएं गए हैं दो परीक्षा केंद्र, संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर केंद्र पर रहेगा धारा 163 लागू संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर केंद्र पर रहेग

बोकारो, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन) सत्र-2 का आयोजन 2 मार्च से 4 मार्च व 7 मार्च से 9 मार्च तक प्रथम पाली सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक। द्वितीय पाली दिन के 3 बजे से शाम 6 बजे तक। चास अनुमण्डल अन्तर्गत दो परीक्षा केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। विधि-व्यवस्था को लेकर व्यापक लोकहित में निरोधात्मक कार्रवाईयों की आवश्यकता सर्वथा नितांत है। बीएनएसएस (बीएनएसएस ) की धारा 163 के अन्तर्गत चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढ़ांडा ने परीक्षा केन्द्र परिसर के 300 मीटर की परिधि के अंतर्गत निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों को निषिद्ध किया है।
इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना, किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुश, फर्सा, बर्छा इत्यादि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना। निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादी का आयोजन किया जाना। परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कार्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी व दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना। यह आदेश आगामी 2 मार्च के सुबह 8 बजे से सम्पूर्ण परीक्षा की समाप्ति तक अनवरत प्रभावी रहेगा।
तय परीक्षा केन्द्र
अल्फा आइसीटी सेंटर, बोकारो एडुकेशन ट्रस्ट कैंप्स, नियर डॉ एस राधाकृष्णन बीएड कालेज, चिकसिया, चास, बोकारो स्टिल सिटी। आरआर टेक्नोलाजी, प्लाट नं. 2935, नावाडीह, मूर्तिटांड, एनएच 33, चास बोकारो स्टिल सिटी।
इन पर लागू नहीं होगा
परीक्षा व परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों व दण्डाधिकारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर- 8986660333/06542-223705/247891/ डायल 100।
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