बोकारो शहर में नहीं बढ़ेगी बिजली दर, विद्युत नियामक आयोग ने शहरवासियों को दी राहत
बोकारो शहर में नहीं बढ़ेगी बिजली दर, विद्युत नियामक आयोग ने शहरवासियों को दी राहतबोकारो शहर में नहीं बढ़ेगी बिजली दर, विद्युत नियामक आयोग ने शहरवासियो
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए विद्युत वितरण की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आयोग ने अपने आदेश में बोकारो शहर के उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए बिजली वितरण की पुरानी दर को बरकरार रखा है। घरेलू उपभोक्ता के लिए डीएस व एलटी लाईन के पूर्व आदेश 3. 25 रूपए प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज ₹80 रूपए प्रति माह निर्धारित किया गया था। वहीं कमर्शियल कैटेगरी के उपभोक्ता की दर 5.70 पैसा प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज चार्ज ₹125 रूपए निर्धारित था। आयोग ने सभी श्रेणी के उपभोक्ता पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ पर विचार करते हुए टैरिफ की दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है । जिसके बाद बोकारो के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। उक्त जानकारी देते हुए बोकारो सिटी सेंटर प्लॉटधारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र विश्वकर्मा ने कहा है कि आयोग ने बीएसएल की मनमानी नहीं चलने दी है। इसके साथ ही विद्युत उत्पादनकर्ता और वितरणकर्ता कंपनी के दायरे में रहनेवाले आवासधारियों के साथ साथ व्यवसायियों को राहत दी है।
बीएसएल ने बिजली बिल बढ़ाने का दिया था प्रस्ताव
बोकारो स्टील प्लांट झारखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विद्युत वितरण के लिए दर के निर्धारण के लिए आवेदन किया था। जिसपर आयोग ने बोकारो स्टील प्लांट के मानव संसाधन विकास केंद्र के सभागार में जनसुनवाई की थी और बोकारो के उपभोक्ताओं की आपत्ति का अवसर प्रदान किया था। बोकारो वेलफेयर एसोसिएशन ने इस जनसुनवाई में सिटी सेंटर और सेक्टर मार्केट की बात को रखते हुए बोकारो स्टील प्लांट की विद्युत वितरण के लिए लाइसेंसी के करोड़ों की मांग और यूनिट दरों में वृद्धि पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी ।
आयोग का निर्देश
आयोग ने अपने आदेश में सिटी सेंटर एवं सेक्टर मार्केट के विद्युत कनेक्शन को कामर्शियल और घरेलू उपभोक्ता के आधार पर अलग अलग करने का निर्देश दिया है। कामर्शियल आवंटन के बोकारो स्टील प्लांट के तर्क को अस्वीकार कर दिया है। कहा गया कि सिटी सेंटर में नीचे दुकान और ऊपर मकान के उपभोक्ता को अलग-अलग मीटर लगाया जाए और 3 माह के अंदर इस पर रिपोर्ट आयोग को दी जाय।
बिजली वितरण वितरण लॉस को 10% पर रोका
आयोग ने बोकारो स्टील प्लांट के बिजली चोरी और अन्य कारणों से वितरण लॉस को 10% पर रोक दिया है। आयोग ने बोकारो स्टील प्लांट के इस तर्क को की उनका वितरण लॉस वित्तीय वर्ष 21- 22 के लिए 38 .6 6% वित्तीय वर्ष 22- 23 में 36 .7% वित्तीय वर्ष 23- 24 मे 34.89% वित्तीय वर्ष 24- 25 में 33.14% और वित्तीय वर्ष 25 -26 में 31. 49% को अस्वीकार कर दिया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बोकारो स्टील प्लांट को वितरण लास कम करने का पर्याप्त मौका दिया गया है लेकिन लास बढ़ता ही जा रहा है इसलिए बोकारो स्टील प्लांट के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।
बिजली चोरी पर कड़ा प्रहार
आयोग ने बिजली चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। आपने आदेश में कहा कि बिजली चोरी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और लाइसेंसी प्रत्येक वर्ष की गई कानूनी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने प्रीपेड मीटर लगाने की इच्छा रखने वाले वक्ताओं को प्रीपेड लगाने की छूट देने का निर्देश लाइसेंसी बोकारो स्टील प्लांट को दिया है। आयोग ने अपने आर्डर में 3 माह के अंदर वैसे उपभोक्ता की पहचान करने को कहा है जो मीटर नहीं लगाकर फिक्स चार्ज का भुगतान करते आ रहे हैं। जन सुनवाई में प्लॉट होल्डर्स नेव अन्य उपभोक्ताओं ने बोकारो स्टील पर यह आरोप लगाया था कि बोकारो स्टील प्लांट द्वारा ₹1000 प्रति माह फिक्स के आधार पर बिजली बिल का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है जबकि उनका मीटर तुरंत बदला जाना चाहिए। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है और निर्देश दिया है कि 3 माह के अंदर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी घर से फिक्स चार्ज के आधार पर भुगतान प्राप्त नहीं किया जाए ।
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